मंडी। चरस रखने के आरोप सिद्ध होने पर 2 दोषियों को अदालत ने 10-10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ एक-एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों को एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। यह सजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी रामकृष्ण शर्मा की अदालत ने सुनाई है। उपजिला न्यायवादी नवीना राही ने बताया कि 19 जनवरी 2016 को मुख्य आरक्षी टेक चंद सुंदरनगर थाना अपनी टीम के साथ पुंघ बैरियर पर यातायात चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान एक बाइक मंडी की तरफ से आई जिस पर राहुल देशवाल पुत्र जगदीश देशवाल निवासी मकान नं. 254/12, तिलकनगर, रोहतक (हरियाणा) और तोशम कुमार पुत्र जगन्नाथ निवासी जानणा, कुल्लू सवार थे। बाइक को चेकिंग के लिए रोका तो पिछली सीट पर बैठा युवक बैग लेकर भागने लगा। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तलाशी ली तो बैग से एक किलो 250 ग्राम चरस बरामद हुई।
थाना सुंदरनगर में मामला दर्ज किया गया। अदालत ने पाया कि 1 किलो 250 ग्राम चरस रखने का अपराध संगीन है। इसलिए अदालत ने दोनों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास और एक एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोनों दोनों को एक-एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
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