मंडी। यदि आपके घर में लैंडलाइन फोन या रेफ्रिजरेटर है और आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने की सोच रहे हैं तो भूल जाइए। योजना के तहत अपने सपनों का आशियाना बनाने सरकारी योजना के पात्र नहीं हैं। 23 सितंबर को जिला भर में ग्राम सभा की बैठकों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छूटे पात्र परिवारों का चयन होगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने पात्र परिवारों के लिए रखी शर्तों की सूचना पंचायत प्रतिनिधियों को जारी की है। वहीं तय तिथि बैठक व्यवस्था करवाने के भी निर्देश दिए हैं। जिसकी पुष्टि उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने की है। उन्होंने कहा कि जिला मंडी की सभी पंचायतों में विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत छूटे हुए पात्र परिवारों का सर्वेक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह चयन प्रक्रिया केंद्र सरकार के विशेष आदेश पर एक बार के लिए की जा रही है। जिला प्रशासन मंडी सभी नागरिकों से अपील
करता है कि वे 23 सितंबर को प्रस्तावित ग्राम सभा में अवश्य भाग लें तथा स्थानीय पंचायत पदाधिकारियों से संपर्क कर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र परिवार इस अछूता न रहे।
यह है प्रधानमंत्री आवास योजना
2011 में हुए सामाजिक, आर्थिक जाति जनगणना के अनुसार गृहहीन, बिना मकान या शून्य, एक या दो कमरों के कच्ची दीवार या कच्ची छत के घर में जो लोग रह रहे हैं। उनके लिए यह भारत सरकार की एक योजना है, जिसके माध्यम से निर्धन लोगों को उनकी क्रयशक्ति के अनुकूल घर प्रदान किए जाएंगे। योजना के तहत मिलने वाली राशि और सब्सिडी राशि डायरेक्ट उम्मीदवार के बैंक खाते में आएगी जो आधार कार्ड से लिंक होगा जिस से कि उसे इसका संपूर्ण फायदा मिल सके।
यह होंगे योजना से बाहर
मोटरयुक्त दोपहिया, चौपहिया वाहन, मछली पकड़ने की नाव के स्वामी परिवार, मशीनी तिपहिया, चौपहिया, कृषि उपकरण का स्वामी परिवार, 50 हजार रुपये अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड वाले परिवार, वे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो। सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार, वे परिवार, जिनका कोई सदस्य 10 हजार रुपये से अधिक प्रति माह कमा रहा हो, आयकर देने वाला परिवार, व्यवसाय कर देने वाला परिवार आदि अपात्र होंगे।