संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। शहर में खुले में कूड़ा फेंकने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन बाकायदा 5,000 रुपये तक जुर्माना वसूलेगा। 30 जून से पहले सभी व्यापारी एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक को नष्ट करें।
प्रशासनिक निर्देश न मानने वालों पर उचित कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह बात उपमंडलाधिकारी कुल्लू विकास शुक्ला ने कही। उपमंडलाधिकारी के कार्यालय में वीरवार को बैठक का आयोजन किया गया। इसमें नदी व सड़क किनारे हुए अवैध कब्जों को हटाने, सूखा व गीला कचरा निष्पादन, एक बार प्रयोग होने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध व बच्चों को नशे से दूर रखने जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा की गई। उपमंडलाधिकारी ने कहा कि बरसात मे कोई भी बाढ़ या अन्य आपदा का शिकार न हो, इसके लिए नदी के किनारे बाहरी राज्यों के जो लोग झुग्गियां बनाकर रह रहे हैं, उन्हें वहां से हटाया जाएगा। कुल्लू शहर को जाम मुक्त करने के लिए सड़क के किनारे निशानदेही करवाई जाएगी। सरकारी जमीन से कब्जा हटेगा और सड़क को चौड़ा किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जारी निर्देशानुसार एक जुलाई 2022 से एक बार प्रयोग होने वाले प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध है। ऐसे में व्यापारी 30 जून से पहले पोलिस्ट्रीन, प्लास्टिक नष्ट करें। इसी प्रकार सूखा व गीला कचरा प्रबंधन व निष्पादन के लिए नगर परिषद हर एक घर से सूखा व गीला कचरा अलग-अलग इकट्ठा करें। होटल, ढाबा मालिक, दुकानदार व सब्जी विक्रेता दो कूड़ेदानों का प्रयोग करें। जिला कुल्लू में चिट्टे जैसे खतरनाक नशे के दलदल में फंस रहे युवाओं को जागरूक करने व इसके दुष्प्रभावों से अवगत करवाने के लिए स्कूल में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस नशे के खिलाफ व्याख्यान देगा।
18 साल से कम उम्र के बच्चों को न दें प्रवेश
कुल्लू। उपमंडलाधिकारी विकास शुक्ला ने कहा कि स्नूकर चलाने के लिए सभी को प्रशासन से लाइसेंस बनवाना होगा। लाइसेंस के लिए स्नूकर में कैमरे लगाना, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को स्नूकर में प्रवेश न देने, रजिस्टर लगाकर खेलने वालों का नाम, पता रखना होगा। साथ ही इसके खुलने व बंद होने का समय सुबह 10:00 से रात 8:00 बजे और पुलिस का अनापत्ति प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा।