कुल्लू। न्यायालय ने एनडीपीएस के एक मामले में रूस के नागरिक को छह महीने का कठोर कारावास और एक हजार जुर्माना लगाया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत 20 जनवरी 2020 को पुलिस थाना भुंतर में मामला दर्ज किया गया था।
इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में 17 मार्च 2020 को चार्जशीट दाखिल की थी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुल्लू ने मामले की सुनवाई की। न्यायालय ने आरोपी आगनेतिव, वियाश्लेव को दोषी मानते हुए उसे सजा सुनाई। पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा का कहना है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हुए एक मामले का निपटारा करते हुए न्यायालय ने एक विदेशी नागरिक को छह महीने की सजा और जुर्माना किया है। संवाद