कुल्लू। जिले के नगर निकायों में पदों के आरक्षण और रोटेशन के निर्धारण के लिए ड्रॉ ऑफ लॉट्स समितियां गठित की गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) एवं उपायुक्त कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा ने हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 के नियम 10 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के माध्यम से जिले की नगर परिषदों और नगर पंचायतों में सदस्यों के पदों के आरक्षण और रोटेशन के निर्धारण के लिए प्रमुख नागरिकों और राजपत्रित अधिकारियों को नामित किया गया है।
इसके अलावा नगर निकायों में महिलाओं के लिए वार्डों के आरक्षण का निर्धारण कुल्लू स्थित बहुउद्देश्यीय भवन में राजपत्रित अधिकारियों और प्रतिष्ठित नागरिकों की उपस्थिति में ड्रॉ ऑफ लॉट्स (पर्ची निकालकर) के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रक्रिया को सुचारु रूप से संपन्न करने के लिए नगर परिषद कुल्लू, मनाली और नगर पंचायत भुंतर, बंजार और निरमंड के लिए अलग-अलग समितियां बनाई गई हैं।
नगर परिषद कुल्लू के लिए एडीसी कुल्लू, उपमंडलाधिकारी कुल्लू, सहायक उपायुक्त कुल्लू, कार्यकारी अधिकारी और पूर्व अध्यक्ष को शामिल किया है। इसी प्रकार नगर परिषद मनाली के लिए एडीसी कुल्लू, उपमंडलाधिकारी मनाली, सहायक उपायुक्त, कार्यकारी अधिकारी और पूर्व अध्यक्ष शामिल हैं।
नगर पंचायत भुंतर में एडीसी कुल्लू, उपमंडलाधिकारी कुल्लू, सचिव नगर पंचायत और पूर्व अध्यक्ष समिति में रहेंगे। नगर पंचायत बंजार के लिए एडीसी कुल्लू, उपमंडलाधिकारी बंजार, सचिव नगर पंचायत और पूर्व अध्यक्ष तथा नगर पंचायत निरमंड के लिए एडीसी कुल्लू, उपमंडलाधिकारी निरमंड, सचिव नगर पंचायत और पूर्व अध्यक्ष को नामित किया गया है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सेस राम आजाद और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अमित सूद को भी शामिल किया है। संवाद