कुल्लू। जिले में रह रहे प्रवासी मजदूरों, कामगारों, किरायेदारों और अन्य राज्यों के व्यक्तियों का संबंधित पुलिस थाना या चौकी में पंजीकरण और सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। जिला दंडाधिकारी सुरजीत सिंह राठौर ने कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार नियोक्ताओं, ठेकेदारों और प्रतिष्ठान संचालकों को किसी भी श्रमिक से काम करवाने से पहले उसका पंजीकरण करवाना होगा। घरेलू सहायकों पर भी यह व्यवस्था लागू होगी। वहीं, मकान मालिकों को अपने किरायेदारों की सूचना पुलिस को देनी होगी। होटल, होम-स्टे और गेस्ट हाउस संचालकों को प्रत्येक आगंतुक के पहचान दस्तावेज और मोबाइल नंबर का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा फेरीवालों, शॉल विक्रेताओं, रेहड़ी-फड़ी संचालकों और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत ठेका श्रमिकों का भी पंजीकरण जरूरी होगा। संवाद