कुल्लू। पेट्रोल पंप निर्माण के दौरान हुए भूस्खलन से मकान को नुकसान पहुंचा था। इस मामले में कुल्लू की अदालत ने पीड़ित को 50.70 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-दो की अदालत ने 29 अक्तूबर को यह फैसला सुनाया।
अदालत ने बीमा कंपनी को 25 लाख रुपये चुकाने के निर्देश दिए। निर्माण कंपनी और पेट्रोल पंप संचालक को संयुक्त रूप से शेष 25.70 लाख रुपये देने होंगे। पूरी मुआवजा राशि पर जनवरी 2021 से भुगतान होने तक छह फीसदी सालाना ब्याज भी लगेगा। पीड़ित ने वर्ष 2020 में पेट्रोल पंप के निर्माण के लिए की गई खोदाई के कारण भूस्खलन की शिकायत की थी। इस घटना से उनके मकान और गोशाला को नुकसान पहुंचा था। उनका मकान रहने योग्य नहीं बचा था।
पीड़ित ने अदालत में 73.62 लाख रुपये के मुआवजे का दावा किया था। सुनवाई के दौरान निर्माण कंपनी के निदेशक ने खोदाई से भूस्खलन होने की बात स्वीकार की। उन्होंने मकान को नुकसान पहुंचने की बात भी मानी। अदालत ने साक्ष्यों और संपत्ति के मूल्यह्रास के बाद नुकसान का आकलन 50.70 लाख रुपये किया। निर्माण कंपनी ने तीसरे पक्ष के नुकसान के लिए बीमा करवाया था। पॉलिसी के तहत एक दुर्घटना के लिए बीमा कंपनी की अधिकतम देनदारी 25 लाख रुपये तय थी। संवाद