इस सॉफ्टवेयर के जरिये सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को विशिष्ट पहचान नंबर से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने सभी उपायुक्त कार्यालयों को निर्देश जारी किए हैं।
प्रदेश सरकार ने लाइसेंसी शस्त्रधारकों को ऑनलाइन करने के लिए अंतिम तिथि 1 अक्तूबर 2015 तक की थी। अब यह 31 मार्च 2016 तक बढ़ा दी गई है।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी विनय सिंह ठाकुर ने बताया कि इस योजना के तहत जिला कुल्लू के सभी शस्त्र लाइसेंसों को ऑनलाइन किया जा रहा है। ऐसे में सभी लोग जिन्होंने शस्त्र लाइसेंस लिया है को ऑनलाइन किया जा रहा है।
ऐसे में वे सभी लोग जिन्होंने शस्त्र लाइसेंस बना रखे हैं और अभी तक विशिष्ट पहचान से नहीं जोड़ा है वे 1 अप्रैल 2016 से पूर्व मूल शास्त्र लाइसेंस सहित अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कुल्लू के कार्यालय में इसकी औपचारिकता को पूरी कर लें। 31 मार्च 2016 के बाद कोई भी शस्त्र लाइसेंस बिना विशिष्ट पहचान के वैध नहीं होगा।