पर्यटन नगरी की चचोगा पंचायत ने जारी किए आदेश, दस्तावेज न देने पर मकान मालिक होंगे दंडित
पहल... पंचायत के इलाके में नशे का सेवन करते पाए जानों के खिलाफ भी की जाएगी सख्त कार्रवाई
संजय भारद्वाज
मनाली (कुल्लू)। गांव में किरायेदार के रूप में रह रहे बाहरी लोगों को अब अपनी पहचान का दस्तावेज देने के साथ मनाली में रहने का पुख्ता प्रमाण भी देना होगा। चिट्टा तस्करी के मामलों को देखते हुए ग्राम पंचायत चचोगा ने यह फरमान जारी किया है।
मकान मालिक को अपने किरायेदार की पहचान और मनाली में रहने की वजह के दस्तावेज पंचायत के पास जमा करवाने होंगे। ऐसा नहीं करने पर मकान मालिक को पंचायत दंडित करेगी।
गौरतलब है कि नशे का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। आए दिन चिट्टा के साथ युवाओं को गिरफ्तार करने के मामले भी आ रहे हैं। आपराधिक वारदातें भी लगातार बढ़ रही हैं। अलेउ-चचोगा समेत कई गांवों में लोगों के घरों में किरायेदार रह रहे हैं, लेकिन किरायेदारों का पंजीकरण करने में गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। ऐसे में अब चचोगा पंचायत इसको लेकर गंभीर हो गई है। शुक्रवार को पंचायत ने जागरूकता रैली निकालने के साथ सभी ग्रामीणों से अपने-अपने किरायेदारों के दस्तावेज लेने की अपील की। पंचायत प्रधान दीक्षा देवी ने कहा कि अलेउ चचोगा में काफी किरायेदार रह रहे हैं। सभी को उनके आधार कार्ड लेने के साथ उनकी वेरिफिकेशन भी करवानी चाहिए। वह यहां क्यों रह रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, इसकी भी मकान मालिक को जानकारी होनी चाहिए। मकान मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने किरायेदार से उनके कार्य से संबंधित दस्तावेज भी लें। जहां कार्य कर रहा है, उस संस्थान, मालिक का प्रमाण पत्र भी लें और पंचायत में जमा करवाएं। ऐसा नहीं करने पर पंचायत में दंडित करने का भी प्रावधान है। नशे का सेवन करता हुआ पंचायत के इलाके में कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।