कुल्लू। औट-बंजार-सैंज हाईवे-305 पर लोगों और पुलों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब 18 टन से अधिक भार वाले वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। यह व्यवस्था औट से जलोड़ी तक प्रभावी रहेगी।
उपायुक्त कुल्लू सुरजीत सिंह राठौर ने सोमवार को यह आदेश मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 115 के तहत जारी किया है। आदेश के अनुसार औट और जलोड़ी के बीच स्थित चार पुलों शेगलू बाजार, फागू, मंगलौर तथा लारजी की निर्धारित भार क्षमता को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
उन्होंने कहा कि इन पुलों पर निर्धारित क्षमता से अधिक भार वाले वाहनों की आवाजाही से पुलों की संरचनात्मक सुरक्षा प्रभावित होने के साथ यात्रियों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए इन पुलों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए 18 टन से अधिक भार वाले वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाना आवश्यक है।
राष्ट्रीय उच्चमार्ग के बंजार स्थित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि औट और जलोड़ी के दोनों छोर पर पर्याप्त एवं प्रमुख साइन, बैरिकेड और अन्य आवश्यक यातायात नियंत्रण उपाय सुनिश्चित किए जाएं। एंबुलेंस, पुलिस, अग्निशमन सहित आपातकालीन सेवा वाहनों को आवागमन की अनुमति रहेगी। संवाद