कुल्लू। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला के तत्वावधान में 8 मार्च को जिला न्यायालय, कुल्लू, मनाली और बंजार में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इसमें दुर्घटना क्लेम, श्रम विवाद के मामले, बिजली और पानी के बिल, जमीन विवाद, बैंक से संबंधित, वैवाहिक विवाद और विशेष रूप से कम राशि के चेक से लेन-देन के मामले निपटाए जाएंगे। मोटर व्हीकल की लोक अदालत का भी आयोजन किया जा रहा है। इसमें मोटर व्हीकल के चालानों का भी निपटारा होगा। जिन व्यक्तियों के न्यायालय में उपरोक्त श्रेणी के मामले लंबित हैं, वे ऐसे मामलों को लोक अदालत में लगवा सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुल्लू की सचिव आभा चौहान ने कहा कि लोक अदालत में फैसला दोनों पक्षों की रजामंदी से किया जाता है व किसी पक्ष की हार या जीत नहीं होती। संवाद