कुल्लू। जिला कुल्लू में साहसिक गतिविधियों में किसी भी पर्यटक के साथ हादसा न हो इसके लिए पर्यटन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। पैराग्लाइडिंग के बाद अब पर्यटन विभाग ने रिवर राफ्टिंग संचालकों पर शिकंजा कसा है। विभाग की निरीक्षण टीम ने नौ राफ्ट ऑपरेटरों पर 70,000 रुपये का जुर्माना वसूला है।
इन्हें पर्यटन विभाग ने अपने कार्यालय तलब किया था। एक सप्ताह पहले पर्यटन विभाग की टीम ने पिरड़ी और बबेली स्थित रिवर राफ्टिंग साइटों में औचक निरीक्षण किया था। इसमें कई खामियां सामने आईं। इसमें कुछेक राफ्टर बच्चों को बिठाकर राफ्टिंग करवा रहे थे। इसके अलावा कुछ पर्यटकों से बिना हेलमेट के राफ्टिंग करवाई जा रही थी।
बिना रेस्क्यू राफ्ट के साथ सैलानियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। इसके बाद विभाग ने उन सभी नौ लोगों को कार्यालय तलब कर उनको नियमानुसार 10,000 और 5,000 रुपये का जुर्माना किया। भविष्य में नियमों का उल्लंघन किया गया तो उनके खिलाफ पर्यटन विभाग पुलिस में केस दर्ज करवाएगा।
विभाग की सख्ती के बाद रिवर राफ्टिंग संचालकों में हड़कंप मच गया है। जिला कुल्लू में चार जगहों पर राफ्टिंग करवाई जा रही है। आए दिन ब्यास की धारा में हो रही राफ्टिंग में कई हादसे हो चुके हैं। इसमें कई सैलानियों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। ऐसे में पर्यटन विभाग ने अब समय-समय पर रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग का निरीक्षण शुरू कर दिया है।
जिला पर्यटन अधिकारी सुनयना शर्मा ने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह की अनदेखी कई बार सैलानियों की सुरक्षा पर भारी पड़ती है। निरीक्षण में जो खामिया सामने आई थीं उन पर 70,000 रुपये का जुर्माना किया गया है। आने वाले दिनों में भी इस तरह का निरीक्षण जारी रहेगा। संवाद