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Kullu News: पॉक्सो अधिनियम में आरोपी को चार साल की कठोर कैद

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कुल्लू। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुल्लू प्रकाश चंद राणा की अदालत ने शनिवार को एक व्यक्ति को चार साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 323 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया है।
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धारा 354 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अदालत ने उसे चार वर्ष का कठोर कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं, भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत कोर्ट ने एक वर्ष के साधारण कारावास और 1,000 रुपये के जुर्माने की सुजा सुनाई। इसमें भी जुर्माना अदा न करने दो महीने की साधारण कारावास की सजा काटनी होगी। पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत भी चार साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। जुर्माना न देने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 16 अक्तूबर 2018 को पीड़िता बच्ची ने पुलिस को सूचना दी कि आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की। इस पर महिला पुलिस थाना कुल्लू में एफआईआर दर्ज की गई। जांच पूरी होने पर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और विभिन्न धाराओं के तहत सजा और जुर्माना सुनाया। संवाद
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