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चरस तस्कर को पांच साल कठोर कारावास सजा

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न्यायालय - फोटो : file photo
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कुल्लू। अतिरिक्त सेशन जज कुल्लू जिया लाल आजाद की कोर्ट ने एक चरस मामले में चरस तस्कर को दोषी करार देते हुए पांच साल कठोर कारावास सजा का फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी को 50 हजार रुपये जुर्माना भरने के आदेश दिए। जुर्माना न भरने की सूरत पर एक साल कैद भुगतनी होगी। पुलिस ने आरोपी को 2013 में चिलआगे में करीब आधा किलो चरस के साथ दबोचा था।
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जानकारी के अनुसार 10 नवंबर 2013 को एसआई अंकुर शर्मा अन्य पुलिस जवानों के साथ मणिकर्ण घाटी के चिलआगे में नाके पर पर थे। इस बीच सुबह करीब साढ़े दस बजे एक नीले रंग कार मणिकर्ण तरफ से आई। कार को रूकने का सिग्नल दिया गया। पूछने पर कार चालक ने अपनी पहचान हेम दास पुत्र पूर्ण चंद निवासी शाढ़ा टहुला डाकघर थलौट जिला मंडी बताई। शक के आधार पर पुलिस ने कार की तलाशी ली। इस दौरान कार के डायस बोर्ड पर रखे हैंड बैग में 556 ग्राम चरस मिली। जिस पर पुलिस थाना कुल्लू में आरोपी के विरुद्घ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के बाद सभी औपचारिकताएं पूरी होने पर चालान कोर्ट में दायर किया गया। ट्रायल में दोनों पक्षों के दलीलें व गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल कठोर कारावास व 50 हजार जुर्माने के आदेश दिए। इधर, जिला उपन्यायवादी पंकज धीमान ने शुक्रवार को कोर्ट से चरस तस्कर को सजा होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मामले में नौ गवाह पेश किए गए।
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