1.30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जुर्माना न भरने पर होगी अतिरिक्त सजा
विशेष न्यायाधीश कुल्लू-एक प्रकाश चंद राणा की अदालत ने सुनाया फैसला
मंडी जिले के व्यक्ति से पतलीकूहल पुलिस ने पकड़ी थी 3.580 किलोग्राम चरस
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। विशेष न्यायाधीश कुल्लू-एक प्रकाश चंद राणा की अदालत ने एक दोषी को 13 साल के कठोर कारावास की सुना सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने 1,30,000 रुपये जुर्माना भरने के आदेश भी दिए हैं।
जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को छह महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने हरीश कुमार निवासी गांव अपर पंडोह, तहसील और जिला मंडी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(बी) (ii)(सी) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया है। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने की।
मामले के अनुसार 04 मई 2023 शाम को लगभग 6:00 बजे पुलिस थाना पतलीकूहल के हेड कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस दल गश्त के दौरान डोभी-नेरी मार्ग पर रहसानी स्थान पर मौजूद था। इस दौरान सामने एक व्यक्ति पैदल आया। उसके हाथ में एक पिट्ठू बैग था। पुलिस वाहन को देखकर व्यक्ति ने पिट्ठू बैग को सड़क की दाईं ओर फेंक दिया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया।
पुलिस ने संदेह के आधार पर पिट्ठू बैग की तलाशी ली तो इसमें से 3.580 किलोग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने जांच पूरी होने पर आरोपी के खिलाफ चालान कोर्ट में पेश किया।
मामले की सुनवाई पूरी होने पर विशेष न्यायाधीश कुल्लू-एक की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 13 साल का कठोर सजा और 1.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मामले में आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल 12 गवाहों की जांच की।