कुल्लू। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला कुल्लू के ब्लॉक कुल्लू-एक की बैठक सोमवार को प्रधान चमन मल्होत्रा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में कर्मचारियों ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्त अधिनियम, 2024 को निरस्त करने के फैसले का स्वागत किया।
कर्मचारियों ने कहा कि इस अधिनियम के लागू होने से उनकी वरिष्ठता और सेवा शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था, जिससे व्यापक असंतोष था। हाईकोर्ट का यह निर्णय कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। महासंघ ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि न्यायालय के फैसले के अनुरूप शीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही मांग उठाई गई कि अनुबंध कर्मचारियों को उनकी ज्वाइनिंग तिथि से ही वरिष्ठता दी जाए, ताकि उनके साथ न्याय हो सके। उन्होंने कहा कि इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता व कार्यकुशलता भी मजबूत होगी। संवाद