कुल्लू। उपमंडल कुल्लू की ग्राम पंचायत बल्ह और भल्याणी के कुछ क्षेत्रों को कंटेनमेंट और बफर जोन घोषित किया गया है। इन पंचायतों में कोविड-19 के मामले सामने आने के बाद जिला दंडाधिकारी डॉ. ऋचा वर्मा ने आदेश जारी किए हैं।
ग्राम पंचायत बल्ह के वार्ड नंबर दो के कुछ क्षेत्र कंटेनमेंट जोन और वार्ड नंबर एक, दो और तीन के शेष क्षेत्रों को बफर जोन घोषित किया गया है। जिला मुख्यालय के साथ सटी लगघाटी की ग्राम पंचायत भल्याणी के वार्ड नंबर एक के कुछ क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन और इस वार्ड के शेष क्षेत्रों को बफर जोन घोषित किया गया है। पंचायत के कंटेनमेंट जोन को पूरी तरह से सील किया गया है। इन क्षेत्रों में प्रशासनिक और मेडिकल आपातकाल में तैनात व्यक्ति और वाहन को छोड़कर अन्य वाहनों और व्यक्तियों के आवागमन पर रोक है। जिला दंडाधिकारी की तरफ से जारी आदेशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन में जरूरी सामान की होम डिलीवरी की जाएगी। साथ ही कंटेनमेंट जोन में कोई भी व्यक्ति आवाजाही नहीं कर सकेगा। डीसी ने कहा कि आगामी आदेशों तक यह प्रतिबंध जारी रहेगा। आदेशों का उल्लंघन करते हुए यदि कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी कोरोना का संकट कम नहीं हुआ है और सेब सीजन के चलते जिला में कोरोना के केस अधिक आए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सभी को मास्क लगाने तथा दो गज की दूरी का पालन करना होगा।