कुल्लू। जिला एवं विशेष न्यायाधीश की अदालत ने एनडीपीएस मामले में आरोपी की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। निखिल वर्ष 2021 में दर्ज एक मामले में पेशी पर अनुपस्थित रहने के कारण न्यायिक हिरासत में था।
आरोपी ने 15 अक्तूबर 2026 को अदालत में आत्मसमर्पण किया था। उसने दलील दी कि रोजी-रोटी कमाने के लिए बाहर होने के कारण वह पेशी की तारीख भूल गया था। अदालत ने उसके स्वयं आत्मसमर्पण करने को ध्यान में रखते हुए जमानत मंजूर की। अदालत ने उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। वहीं, अदालत ने उसे हर पेशी में उपस्थित रहने के आदेश दिए। साथ ही वह अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकता है।