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Kullu News: चरस के साथ पकड़ा आरोपी दोषी करार, एक वर्ष का कठोर कारावास

Tue, 20 Jan 2026 11:32 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
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कुल्लू। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लाहौल-स्पीति स्थित कुल्लू मनीषा गोयल की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे एक साल के कठोर कारावास की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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सहायक लोक अभियोजक अक्षय शर्मा ने बताया कि यह घटना चार मई 2015 की है। सुबह करीब 9:30 बजे पुलिस का एक दल शनि मंदिर के पास जयनाला में मौजूद था। इसी दौरान एक व्यक्ति को कटगला पुल से पैदल मुख्य सड़क की ओर आते हुए देखा। पुलिस को देखते ही व्यक्ति घबरा गया और पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करने लगा।
पुलिस ने आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी तो उसने अपनी काली जैकेट से एक पारदर्शी पैकेट बाहर फेंक दिया। पुलिस ने जब उस पैकेट को बरामद कर तलाशी ली तो उसमें से 94 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपी की पहचान जिशान अली, निवासी कोलकाता (पश्चिम बंगाल) के रूप में हुई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद मामला अदालत में पेश किया।
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मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपनी दलीलों को पुख्ता करने के लिए कुल 10 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और गवाहों के बयानों के आधार पर जिशान अली को दोषी करार देते हुए सजा मुकर्रर की।
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