फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

चरस तस्करी के दोषी को दस साल का कठोर कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

कुल्लू। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुल्लू जिया लाल आजाद की अदालत ने मंगलवार को चरस तस्करी के मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया। साथ ही दोषी को दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया है।
विज्ञापन

जुर्माना न भरने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कुल्लू पुलिस ने आरोपी को एक किलो 800 ग्राम चरस के साथ दबोचा था। जानकारी के अनुसार 29 नवंबर 2016 को हेड कांस्टेबल बृज भूषण व अन्य पुलिस कर्मियों की टीम रायसन के पास शिरढ़ रोड के पास पेट्रोलिंग व नाकेबंदी पर थी। तभी एक व्यक्ति पैदल आ रहा था। वह पुलिस को देखकर घबरा गया और भागने लगा। लेकिन पुलिस टीम से उसे कुछ ही दूरी पर दबोचा और शक होने पर पुलिस ने व्यक्ति से पूछताछ की तो उसने अपना नाम हेत राम निवासी धारा फोजल बताया। पुलिस ने जब तलाशी ली तो कोट के बीच छुपाए एक कैरी बैग से एक किलो 800 ग्राम चरस बरामद की। इस पर पुलिस ने कुल्लू थाना में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। सभी प्रकार की औपचारिकताओं के बाद पुलिस ने चालान कुल्लू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों व गवाहों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया और दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी को एक लाख रुपये का जुर्माना देने के आदेश दिए गए। उप न्यायवादी कुल्लू पंकज धीमान ने बताया कि मामले में नो गवाहों को पेश किया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें