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व्यापारियों व टैक्सी चालकों को बताए यातायात नियम

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कार में सीट बैलेट जरूर लगाएं
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व्यापारियों, टैक्सी चालकों को बताए यातायात नियम
वाहन चलाते समय मोबाइल पर न करें बात
अमर उजाला ब्यूरो
मनाली/पतलीकूहल। मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव के बाद अब यातायात कानूनों का उल्लंघन करना मंहगा पड़ सकता है। अब दोपहिया वाहन पर हेलमेट लगाना पूरी तरह से आवश्यक कर दिया है। वहीं दोपहिया के पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना होगा। अन्यथा उसे चालान का सामना करना पड़ेगा। वहीं, कार में चालक समेत आगे बैठने वाले दोनों लोगों को सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। इस नियम की अवहेलना करने पर चालान काटने के साथ कानूनी कार्रवाई का झेलनी पड़ेगी।
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इन नए नियमों से अवगत कराने के लिए पतलीकूहल चौकी प्रभारी एसआई दया राम ठाकुर ने एक वर्कशॉप के तौर पर टैक्सी यूनियन, पंचायत प्रतिनिधियों और व्यापार मंडल के साथ एक बैठक का आयोजन किया। जिसमें नए यातायात नियमों के बारे में बताते हुए और लोगों को भी जागरूक करने का आग्रह किया। इस अवसर पर पतलीकूहल चौकी प्रभारी एसआई दयाराम ठाकुर ने कहा कि यातायात नियमों का पालन करने से सड़क सुरक्षा बढ़ती है। अधिकतर हादसे वाहन में तकनीकी खराबी के बजाए मानवीय गलती से ज्यादा होते हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे हेलमेट जरूर पहनें। वहीं, क्षेत्र में वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने को भी गैरकानूनी हरकत बताया। इस मौके पर हलाण-दो प्रधान विजय ठाकुर, प्रेम, वरूण कुमार, मीना कुमारी, सुषमा शर्मा, तार चंद, मनी राम राणा, भाग चंद, राकेश, डोला और कमल मौजूद रहे।
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