कुल्लू। अतिरिक्त सेशन जज जिया लाल आजाद की कोर्ट ने चरस तस्करी के एक मामले में चरस तस्कर को दोषी करार देते हुए सात साल कठोर कारावास की सजा का फैसला सुनाया। मामले में कोर्ट ने 70 हजार रुपये जुर्माना भरने के आदेश दिए। जुर्माना नहीं भरने पर एक साल कैद भुगतनी होगी। जनवरी 2015 में पुलिस ने आरोपी को 785 ग्राम चरस के साथ फागू पुल में गिरफ्तार किया था।
जानकारी के अनुसार 27 जनवरी 2015 को एएसआई चमन लाल अन्य पुलिस दल के साथ रात्रि करीब सवा 12 बजे फागू पुल पर नाकाबंदी पर थे। इस बीच थाटीबीड़ की तरफ से हाथ में बैग पकड़े हुए एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। जिसे एएसआई चमन लाल ने पूछताछ के लिए रोका। पूछताछ पर व्यक्ति ने अपनी पहचान आज्ञा चंद पुत्र मान दास निवासी गांव धनधार डाकघर मंगलौर तहसील बंजार जिला कुल्लू रूप में बताई। बैग की तलाशी लेने पर पुलिस को 785 ग्राम चरस बरामद हुई। इस संबंध में पुलिस थाना बंजार में मामला दर्ज किया गया। सभी प्रकार की औपचारिकताएं निभाने के बाद चालान कोर्ट में दायर किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें व गवाहों के बयान सुनने के बाद चरस तस्कर को दोषी करार दिया और सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। इधर, जिला उप न्यायवादी पंकज धीमान ने कोर्ट से सजा होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मामले में सात गवाहों को पेश किया गया।