केलांग (लाहौल-स्पीति)। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा निर्वाचन मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार मतदान की तिथि से 48 घंटे पूर्व कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार प्रचार-प्रसार नहीं कर सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त लाहौल स्पीति देवा सिंह नेगी ने कहा कि इस अवधि के दौरान यदि कोई व्यक्ति या राजनीतिक दल किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार-प्रसार करते हुए, धनराशि या अन्य किसी प्रकार का परितोषण प्राप्त करता है, या आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त लाहौल स्पीति के कार्यालय, व्यय प्रेक्षक, रिटर्निंग अधिकारी केलांग से भी शिकायत कर सकते हैं।