चुनाव आचार संहिता को लेकर दिए दिशा-निर्देश
केलांग (लाहौल-स्पीति)। नौ को होने वाले विधानसभा चुनाव के निष्पक्ष, पारदर्शी एवं भयमुक्त निष्पादन के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित की जाए। स्पीति क्षेत्र के चुनाव पर्यवेक्षक राजेश पाटिल ने लाहौल स्पीति के उपमंडल मुख्यालय काजा में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, निगरानी समिति के सदस्यों, सेक्टर अधिकारियों तथा पीठासीन अधिकारियों के लिए बुलाई गई बैठक में चुनाव प्रक्रिया के बेहतर संचालन के साथ भारतीय चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत आदर्श चुनाव आचार संहिता की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार सरकारी संपति एवं सार्वजनिक स्थलों के अलावा किसी भी निजी संपत्ति पर मालिक की अनुमति के बिना उसके भवन, परिसर, दीवार पर बैनर, स्लोगन लिखने, पंपलेट चिपकाने इत्यादि का कार्य नहीं कर सकता है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित व्यय सीमा के तहत चुनावी खर्च करने तथा इस खर्च को व्यय रजिस्टर में सही प्रकार से दर्ज करने का भी आग्रह किया।
उन्होंने चुनाव से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते हुए इस पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ विक्रम सिंह, सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं उपमंडल अधिकारी काजा अरूण शर्मा और अन्य मौजूद रहे।