किसान सम्मान निधि योजना के लिए करवाएं पंजीकरण
30 तक समय, पात्रता के लिए 25 बीघा भूमि की सीमा भी समाप्त
जागरूकता शिविर भी आयोजित करेगा कृषि विभाग
अमर उजाला ब्यूरो
कुल्लू। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार ने किसानों के लिए 25 बीघा भूमि की सीमा की पात्रता को हटा दिया है। अब कोई भी किसान जिसके नाम पर जमीन है, वह योजना के लिए पात्र है। आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत योजना के अंतर्गत किसानों का पंजीकरण फिर से आरंभ कर दिया गया है।
कृषि विभाग ने उन सभी किसानों से योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपना पंजीकरण करवाने का आग्रह किया है, जिन्होंने अभी तक योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया है या पंजीकरण नहीं करवाया है। यह पंजीकरण 30 जून तक करवाने को कहा गया है। योजना के लाभ के लिए किसान अपना आवेदन पंचायत सचिव, कृषि प्रसार अधिकारी व कृषि विभाग के विषयवाद विशेषज्ञ के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। फॉर्म पंचायत सचिवों, कृषि प्रसार अधिकारियों, कृषि विभाग के विषयवाद विशेषज्ञों के पास खंडों, कृषि बिक्री केंद्रों में उपलब्ध हैं। फॉर्म भरते समय किसान अपनी बैंक की पासबुक, आधार कार्ड साथ लाएं। हालांकि जमीन का सत्यापन फॉर्म में संबंधित पटवारी की ओर से किया जाएगा। बैंक में खाता केवल लाभार्थी के नाम से होना चाहिए। किसी परिजन का खाता नंबर मान्य नहीं है। कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ. राजपाल शर्मा ने कहा कि अब फिर से विभाग जिले के विभिन्न भागों में जागरूकता शिविरों का आयोजन करेगा, जिससे कोई एक भी पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित न रहे। सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स तथा आयकर दाता योजना में शामिल नहीं है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि सभी पात्र किसान से जल्द फॉर्म भरकर संबंधित पंचायत सचिव अथवा कृषि विभाग के अधिकारियों को सौंपे, जिससे उन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जा सके।