धर्मशाला। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (अब पंजाब नेशनल बैंक) से लिए गए विभिन्न ऋणों की अदायगी न करने के आरोप में धर्मशाला निवासी बीराज कपूर के खिलाफ धोखाधड़ी के तीन अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। यह कार्रवाई अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी), कोर्ट नंबर-1, धर्मशाला के आदेश पर पुलिस थाना धर्मशाला में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत की गई है।
पुलिस के अनुसार पहली एफआईआर (125/2026) स्टील फर्नीचर एवं फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित करने के लिए लिए गए व्यावसायिक ऋण को न चुकाने पर दर्ज हुई है। दूसरी एफआईआर (126/2026) गृह ऋण (होम लोन) और तीसरी एफआईआर (127/2026) वाहन ऋण (व्हीकल लोन) की अदायगी न करने के आरोप में दर्ज की गई है।
एएसपी कांगड़ा बीर बहादुर ने कहा कि अदालत के निर्देश पर आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी के तीन मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बैंक अभिलेखों और ऋण दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है, जिसके आधार पर आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।