धर्मशाला। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य नारायण ठाकुर और आरती सूद की अदालत ने बीमा कंपनी को नौ फीसदी ब्याज के साथ 25 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा मुआवजे के तौर पर 10 हजार, जबकि 7500 रुपये मुकद्दमेबाजी के लिए भी देने को कहा है।
जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता संतोष कुमार कटोच पुत्र टेक चंद कटोच निवासी आइमा पालमपुर डाकघर व तहसील पालमपुर जिला कांगड़ा ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी गाय का 21 सितंबर, 2020 को बीमा करवाया था। इसके चलते शिकायतकर्ता प्रति प्रीमियम के रूप में 1749 रुपये का भुगतान कर रहा था, लेकिन 13 अगस्त, 2022 को शिकायतकर्ता की गाय बीमारी के कारण मर गई। शिकायकर्ता ने गाय का पोस्टमार्टम पालमपुर पशु चिकित्सालय में करवाया और सभी दस्तावेजों को पूर्ण करते हुए बीमा के लिए संबंधित कंपनी के पास आवदेन किया, लेकिन बीमा कंपनी उपभोक्ता को बीमाकृत राशि देने से आनाकानी करने लगी।
इसके बाद पीड़ित ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवा दी। वहीं आयोग ने शिकायत को मंजूर करते हुए इंश्योरेंस कंपनी को 25 हजार रुपये का भुगतान, 10 हजार रुपये मुआवजा और साढ़े सात हजार रुपये मुकद्दमेबाजी खर्च के रूप में देने के आदेश दिए हैं।