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Kangra News: ग्राहक को नौ फीसदी ब्याज सहित भैंस की कीमत लौटाए व्यावसायी

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ग्राहक को नौ फीसदी ब्याज सहित भैंस की कीमत लौटाए व्यावसायी
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जिला उपभोक्ता आयोग ने ग्राहक की शिकायत पर सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मशाला। जिला उपभोक्ता आयोग ने एक भैंस व्यावसायी को नौ फीसदी ब्याज सहित ग्राहक को भैंस की कीमत लौटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही 7500 रुपये मुकदमा फीस और पांच हजार रुपये मुआवजा भी ग्राहक को देना होगा। आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर ने जसवंत सिंह निवासी वार्ड-7 कवाड़ी (नगरोटा बगवां) की शिकायत पर यह फैसला सुनाया है।
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शिकायतकर्ता ने कहा कि गाय-भैंस बेचने के कार्य में एजेंट का कार्य करने वाले कांगड़ा निवासी व्यक्ति के माध्यम से राजा का तालाब स्थित एक डेयरी फार्म के मालिक से मिला था। फार्म का मालिक दुधारू गायों और भैंसों की बिक्री और खरीद-फरोख्त का व्यवसाय भी करता है। इस दौरान 2024 के अक्तूबर में उन्होंने 51 हजार रुपये देकर एक भैंस खरीदी। इस भैंस की खरीद के समय फार्म मालिक ने आश्वासन दिया था कि यह उच्च एवं श्रेष्ठ नस्ल की है और प्रतिदिन पांच लीटर सुबह और पांच लीटर शाम को दूध देगी। नगरोटा बगवां में पहुंचने के बाद आश्वासन के अनुसार भैंस ने दूध नहीं दिया। इस पर शिकायतकर्ता ने भैंस व्यवसायी से कई बार दूरभाष पर संपर्क किया और भैंस वापस करने सहित राशि वापस करने का अनुरोध किया। भैंस व्यवसायी ने राशि लौटाने से इन्कार कर दिया। इस पर जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई। आयोग ने सभी तथ्यों को जांचने के बाद उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि राशि वापस देने के बाद व्यवसायी भैंस को अपने कब्जे में ले सकता है।
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