फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

राजनीतिक विज्ञापन के लिए समिति से लें अनुमति : डीसी

विज्ञापन
विज्ञापन
धर्मशाला। जिला निर्वाचन अधिकारी उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में ऑडियो-विजुअल राजनीतिक विज्ञापन एवं संदेश प्रसारित करने के लिए एमसीएमसी की पूर्व अनुमति एवं सर्टिफिकेशन अनिवार्य है। इसके अलावा मतदान से एक दिन पहले या मतदान के दिन प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए भी एमसीएमसी से अनुमति लेनी होगी।
विज्ञापन

जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे राजनीतिक विज्ञापनों और बल्क मैसेज इत्यादि के लिए निर्धारित नियमों की अक्षरशः अनुपालना करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) का गठन किया गया है और समिति के कंट्रोल रूम में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा सोशल मीडिया में प्रकाशित, प्रसारित या वायरल होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों एवं बल्क मैसेज और पेड न्यूज के संदिग्ध मामलों पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें