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Kangra News: शराब तस्करी के दोषी को छह माह का कारावास

Wed, 04 Jun 2025 01:13 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
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जवाली। शराब की तस्करी करने के दोषी को अदालत ने छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जवाली स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शशिकांत की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। सरकार की ओर से मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी रवि कुमार ने बताया कि 30 सितंबर, 2012 को दोपहर बाद 2:30 बजे के करीब नगरोटा सूरियां पुलिस नरसिंह मंदिर के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक मारुति वैन नगरोटा सूरियां की तरफ से आई, जो कि देहरा चौक की ओर जा रही थी। पुलिस ने जब इस वैन को रोककर तलाशी ली, तो उसके अंदर 10 पेटियां देसी शराब और पांच पेटियां बीयर की बरामद हुईं।
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पुलिस जांच के अनुसार कथौली निवासी राजेश कुमार इस वैन को चला रहा था और वह मौके पर शराब को वैन में ले जाने के बारे में कोई भी वैध दस्तावेज पेश न कर पाया। इसके बाद राजेश कुमार के खिलाफ पुलिस थाना जवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। अदालत में चली इस मामले की सुनवाई में गवाहों के बयानों और अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद मंगलवार को यह फैसला सुनाया।
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