धर्मशाला। उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा मोहिंद्र कुमार ने जानकारी दी है कि शिक्षा का अधिकार 2009 के अंतर्गत पहली से आठवीं कक्षा वाले निजी स्कूलों के लिए हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके लिए जिला के सभी निजी स्कूलों के लिए शैक्षणिक सत्र 2023-24 की मान्यता और नवीनीकरण प्रक्रिया संबंधी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसके तहत सभी निजी स्कूल संबंधित शिक्षा खंड के लिए निर्धारित तिथि को ही संपूर्ण दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यह प्रक्रिया सात से 27 फरवरी तक जारी रहेगी।
उन्होंने बताया कि जिन निजी शिक्षण संस्थानों की मान्यता को पांच एवं एक वर्ष का समय पूर्ण हो चुका है, उन्हें नई मान्यता प्राप्ति के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा। पहली से पांचवीं कक्षा तक के सभी निजी प्राथमिक विद्यालयों को अपने आवेदन संबंधित खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित तिथि को जमा करवाने होंगे। पहली से आठवीं कक्षा वाले स्कूलों स्कूलों को अपने आवेदन उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा स्थित धर्मशाला के कार्यालय में संपूर्ण दस्तावेजों के साथ निर्धारित शुल्क के साथ तय तिथि को जमा करवाने होंगे।
उन्होंने बताया कि शिक्षा खंड इंदौरा के तहत आने वाले स्कूल छह फरवरी, फतेहपुर सात फरवरी, नूरपुर व कोटला आठ फरवरी, ज्वाली नौ फरवरी, राजा का तालाब 10 फरवरी, रैत व नगरोटा सूरियां 13 फरवरी को अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं। वहीं कांगड़ा शिक्षा खंड के तहत आने वाले स्कूल 14 फरवरी, नगरोटा बगवां 15 फरवरी, धर्मशाला 16 फरवरी, डाडासीबा 17 फरवरी, भवारना 20 फरवरी, लंबागांव 21 फरवरी, पंचरुखी व चढ़ियार 22 फरवरी, बैजनाथ 23 फरवरी, पालमपुर 24 फरवरी, रक्कड़ 25 फरवरी तथा देहरा शिक्षा खंड के निजी स्कूल 27 फरवरी को संपूर्ण दस्तावेजों सहित आवेदन कर सकते हैं। मान्यता प्रक्रिया संबंधित जानकारी कार्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।