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Kangra News: कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण जरूरी

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धर्मशाला। उच्च शिक्षा कांगड़ा के उपनिदेशक अजय सिंह सम्बयाल ने कहा कि जिले में संचालित सभी पात्र निजी कोचिंग संस्थानों के लिए ''''हिमाचल प्रदेश निजी कोचिंग केंद्र (पंजीकरण एवं विनियमन) नियम, 2026'''' के तहत पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। उपायुक्त हेमराज बैरवा इस जिला स्तरीय निजी कोचिंग केंद्र समिति कांगड़ा के अध्यक्ष हैं। उपनिदेशक ने निर्देश दिए कि जिले के ऐसे सभी निजी कोचिंग संस्थान, जहां 50 या उससे अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, वे अविलंब पंजीकरण करवाएं। जिन संस्थानों ने अभी तक पंजीकरण नहीं करवाया है या आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है, वे बिना किसी देरी के निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करें। पंजीकरण महज औपचारिकता नहीं, बल्कि राज्य सरकार की ओर से अधिसूचित नियमों के तहत एक अनिवार्य वैधानिक प्रावधान है।
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उन्होंने चेतावनी दी कि जो निजी कोचिंग संस्थान निर्धारित नियमों के अनुरूप पंजीकरण नहीं करवाएंगे अथवा सुरक्षा मानकों की अनदेखी करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने सभी पात्र कोचिंग संचालकों से जल्द पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने की अपील की। पंजीकरण प्रक्रिया, आवेदन प्रारूप और अन्य संबंधित जानकारी या मार्गदर्शन के लिए संस्थान जिला स्तर पर नियुक्त नोडल अधिकारी (उच्च शिक्षा) से संपर्क कर सकते हैं।
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संस्थानों को पूरे करने होंगे ये मानक
आधारभूत ढांचा व स्वच्छता: पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं और सुरक्षित एवं स्वच्छ परिसर की उपलब्धता।
सुरक्षा मानक: अग्नि सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन। आपातकालीन निकास व्यवस्थाएं और विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़े सभी पुख्ता इंतजाम।
समीक्षा: उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति समय-समय पर इन सभी मानकों के अनुपालन की समीक्षा करेगी।
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