धर्मशाला। युवती को रास्ते में रोककर अश्लील हरकतें करने के आरोपी को जवाली स्थित न्यायिक दंडाधिकारी विवेक कायस्थ ने एक साल कैद व 2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
सहायक जिला न्यायवादी रवि कुमार ने बताया कि ज्वाली उपमंडल की पीड़िता 16 जनवरी, 2010 को अपने घर जा रही थी तो आरोपी प्रवीण सिंह उर्फ बॉबी ने रास्ता रोककर उसके साथ अश्लील हरकतें कीं। उसे जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद पीड़िता ने अपने माता-पिता के साथ पुलिस थाना ज्वाली में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई।
जवाली स्थित न्यायिक दंडाधिकारी विवेक कायस्थ की अदालत ने दलीलें सुनने के बाद प्रवीण सिंह उर्फ बॉबी को दोषी ठहराते हुए उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के तहत एक महीने का साधारण कारावास व 500 रुपये जुर्माना, धारा 354 के तहत एक वर्ष साधारण कारावास व 1000 रुपये जुर्माना और धारा 506 के तहत एक साल साधारण कारावास व 1000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अदालत के आदेशानुसार सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।