धर्मशाला। प्रदेशभर में बीपीएल सूचियों की समीक्षा और नए नाम दर्ज करने का कार्य तेजी से चल रहा है। इस बार बीपीएल सूची में बने रहने या नए आवेदनकर्ताओं के लिए एक नई शर्त जोड़ी गई है। हर आवेदनकर्ता को अपने वर्तमान रिहायशी मकान के साथ अपनी फोटो वार्ड पंच और प्रधान से सत्यापित करवा कर देनी होगी। यह व्यवस्था पुराने और नए दोनों प्रकार के आवेदनकर्ताओं पर लागू होगी।
आवेदनकर्ताओं को शपथ पत्र के साथ सत्यापित फोटो के अलावा आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। वहीं, मनरेगा के तहत गत वित्त वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने वालों और गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को भी बीपीएल में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए रोजगार प्रमाण पत्र और चिकित्सा प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
शपथ पत्र में झूठी जानकारी देने पर न केवल सूची से नाम हटाया जाएगा, बल्कि अब तक उठाया गया लाभ भी लौटाना होगा। आवेदनकर्ता को यह भी प्रमाणित करना होगा कि उनके पास पक्का मकान नहीं है। परिवार आयकर दाता नहीं है और सभी स्रोतों से वार्षिक आय 50,000 रुपये से कम है। इसके साथ ही यह जानकारी भी देनी होगी कि उसके पास एक हेक्टेयर से कम भूमि है और परिवार का कोई सदस्य सरकारी, अर्धसरकारी या निजी क्षेत्र में कार्यरत नहीं है।
उधर, परियोजना अधिकारी डीआरडीए कांगड़ा चंद्रवीर सिंह ने कहा कि बीपीएल सूची में चयन प्रक्रिया में कई बदलाव किए गए हैं और इन्हीं के अनुसार पात्र परिवारों का चयन किया जाएगा।