शिमला। धर्मशाला नगर निगम के गठन के बाद बुधवार को हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने वहां की पहली मतदाता सूची जारी करने की घोषणा कर दी है। 11 जनवरी को मतदाता सूची जारी होगी। जिसके बाद 12 से 21 जनवरी के बीच लोग मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने या हटवाने के लिए रिवाइजिंग अथॉरिटी के सामने क्लेम और ऑब्जेक्शन फाइल कर सकेंगे।
इसके बाद 27 जनवरी तक रिवाइजिंग अथॉरिटी क्लेम और ऑब्जेक्शन पर निर्णय लेगी। इस दौरान रिवाइजिंग अथॉरिटी के आर्डर पास करने के तीन दिन के अंदर कोई भी मतदाता सूची रजिस्ट्रेशन अफसर के सामने अपील कर सकता है। शासनादेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 3 फरवरी तक अपीलों का निस्तारण करने के बाद 6 फरवरी से पहले अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी।
11 जनवरी को जारी होने वाली मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए 1 जनवरी 2016 को योग्यता तिथि के तौर पर लिया गया है। साथ ही कांगड़ा के डिप्टी कमिश्नर और धर्मशाला नगर निगम के इलेक्टोरल रजिस्ट्रार को रिवाइजिंग अथॉरिटी चुनने की जिम्मेदारी दी गई है। खास बात यह है कि इस अथॉरिटी में तहसीलदार या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी को ही नियुक्त किया जा सकेगा। अंतिम सूची जारी होने के बाद भी कोई व्यक्ति 50 रुपये की फीस जमा कर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अधिकारी को दरख्वास्त दे सकता है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन अधिकारी ही सूची में नाम जोड़ने पर निर्णय लेगा।
मतदाता सूची खरीदने के लिए चुकाने होंगे 5 रुपये प्रति पेज
फाइनल मतदाता सूची जारी होने के बाद कोई भी व्यक्ति 5 रुपये प्रति पेज की दर से शुल्क जमा कर मतदाता सूची हासिल कर सकेगा। हालांकि उस व्यक्ति को कम से कम एक वार्ड की पूरी सूची का सेट खरीदना होगा।
आयोग की साइट से मिलेंगे फार्म
मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने से लेकर हटवाने तक के लिए जरूरी फार्म राज्य निर्वाचन आयोग की साइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। इनमें नाम जोड़ने, नाम हटाने और सूची में कुछ भी ठीक कराने के लिए फार्म नंबर 3 से 18 तक साइट पर उपलब्ध हैं।