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हिमाचल: नागनी माता मेले में चेन स्नेचिंग के शक में दो महिलाओं की पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद FIR दर्ज

Sun, 26 Jul 2026 04:12 PM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, नूरपुर (कांगड़ा)।

सार

नूरपुर के नागनी माता मेले में चेन स्नेचिंग के संदेह में दो महिलाओं की सार्वजनिक पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि यदि चोरी हुई है तो उसकी जांच कानून के तहत होगी और किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। साइबर सेल वायरल वीडियो की जांच कर रही है।

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महिलाओं को पीटता शख्स। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
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कांगड़ा जिले के नूरपुर स्थित प्रसिद्ध नागनी माता मेले में चेन स्नेचिंग के संदेह में दो महिलाओं की सार्वजनिक पिटाई का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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वायरल वीडियो में एक बुजुर्ग व्यक्ति दो महिलाओं की पिटाई करता दिखाई दे रहा है, जबकि मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार महिलाओं पर मेले में एक महिला की सोने की चेन छीनने का संदेह था। लोगों ने दोनों महिलाओं को पकड़ लिया और दावा किया कि उनमें से एक के पास से कटर भी मिला।

वीडियो वायरल होने के बाद बढ़ी कार्रवाई
बताया जा रहा है कि कथित पीड़िता के पति ने दोनों महिलाओं के साथ मारपीट की। घटना का वीडियो वहां मौजूद लोगों ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों, विशेषकर महिलाओं ने इस घटना की आलोचना करते हुए कहा कि यदि किसी पर संदेह था तो उसे पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए था, न कि सार्वजनिक रूप से पीटा जाना चाहिए।
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मेले में सक्रिय गैंग होने का दावा
मेले में आए कुछ श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि श्रावण और भाद्रपद के दौरान लगने वाले साप्ताहिक मेलों में चेन स्नेचिंग करने वाला महिलाओं का एक गिरोह सक्रिय रहता है। उनका यह भी आरोप है कि ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए पर्याप्त पुलिस व्यवस्था नहीं की जाती। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।
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पुलिस बोली- कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं
एसपी नूरपुर इल्मा अफरोज ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच साइबर सेल कर रही है और स्थानीय पुलिस को मारपीट में शामिल लोगों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने रविवार को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 126(2), 115(2) और 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की है।

उन्होंने कहा कि यदि चोरी की घटना हुई है तो उसकी जांच और दोष तय करना पुलिस तथा न्यायालय की कानूनी प्रक्रिया के तहत होगा। किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर मौके पर सजा देने का अधिकार नहीं है। पुलिस महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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