देहरागोपीपुर (कांगड़ा)। जिला कांगड़ा में आगामी पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी बीच सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा ने चुनावी ड्यूटी पर तैनात होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के मानदेय तथा अन्य खर्चों के नियमों में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी की है। आहार भत्ते में 125 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।
नए निर्देशों के अनुसार चुनाव ड्यूटी में लगे मतदान दलों और सुरक्षा कर्मियों के दैनिक आहार भत्ते में दोगुने से भी अधिक की बढ़ोतरी की गई है। अब कर्मचारियों को 100 रुपये के स्थान पर 225 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आहार राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया के दौरान तैनात रहने वाले एआरओ और पीठासीन अधिकारियों को मिलने वाली आकस्मिक राशि को भी दोगुना कर दिया गया है।
यात्रा व्यय और पारिश्रमिक राशि के लिए भी अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार नई दरें तय की गई हैं, जिनमें आरक्षित ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान रखे गए हैं। निर्वाचन कार्यालय ने चुनावी ड्यूटी के दौरान उपयोग किए जाने वाले वाहनों की मामूली मरम्मत के लिए निर्धारित राशि को भी काफी बढ़ा दिया है, ताकि फील्ड में वाहनों के रखरखाव में कोई समस्या न आए।
वहीं, मतगणना दल के लिए नियम स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि उन्हें आहार राशि तभी दी जाएगी, जब गणना की प्रक्रिया चार घंटे से अधिक समय तक चलती है। यदि समय इससे कम रहता है, तो केवल अल्पाहार की व्यवस्था की जाएगी। कार्यालय में देर शाम तक काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी अल्पाहार की दरें जिला प्रशासन के मानकों के अनुरूप तय की गई हैं। जिला पंचायत अधिकारी सचिन ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि जिला कांगड़ा के समस्त खंड विकास अधिकारियों को इन नए नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।