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Kangra News: 30 दिन में पंजीकरण नहीं करवाया तो होगी कार्रवाई

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धर्मशाला। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट (होम स्टे) इकाइयों को अब प्रदेश स्तर पर भी अपना पंजीकरण करवाना होगा। इन इकाइयों को 30 दिन के भीतर पर्यटन विभाग के पास पंजीकरण करवाने का समय दिया गया है। इस निर्धारित समयावधि के भीतर विभाग के पास पंजीकरण न करवाने वाले संचालकों पर नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें हिमाचल होम स्टे नियम, 2025 के अंतर्गत पहली बार 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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जानकारी के मुताबिक बीएंडबी इकाइयां मौजूदा समय में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के पास पंजीकृत हैं। इन इकाइयों का प्रदेश स्तर पर भी कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। ऐसे में हिमाचल में प्रदेश सरकार की ओर से होम स्टे को लेकर जारी किए नियमों के तहत सभी इकाइयों को पंजीकृत किया जाना अनिवार्य किया है। इससे प्रदेश स्तर पर भी इन बीएंडबी योजना में संचालित हो रहे होम स्टे का रिकॉर्ड सरकार के पास उपलब्ध होगा। पंजीकरण की प्रक्रिया से नियमों के अनुसार और अवैध रूप से चल रहे होम स्टे की स्थिति स्पष्ट होगी। इससे पर्यटकों की सुरक्षा और उनको बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना भी सुनिश्चित होगा। पंजीकरण की यह प्रक्रिया पूरी तरह से निशुल्क रखी गई है।
उधर, जिला पर्यटन अधिकारी विनय धीमान ने बताया कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की बीएंडबी योजना में पंजीकरण के तहत संचालित हो रहे होम स्टे संचालकों को विभाग के पास रजिस्ट्रेशन करवाना नए नियमों के अनुसार अनिवार्य किया गया है। ऐसी इकाइयों के संचालक 30 दिनों के भीतर अपना पंजीकरण निशुल्क विभाग के पास करवा सकते हैं। उल्लंघन पर पहली बार 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा और इसके बाद निर्धारित नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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