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Kangra News: 5.49 ग्राम हेरोइन रखने पर पांच साल की कैद, एक लाख जुर्माना

Thu, 01 Oct 2026 07:48 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
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धर्मशाला। अदालत ने 5.49 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़े आरोपी अंकुश शर्मा निवासी मलहारा (भटियात, चंबा) को दोषी करार दिया है। वक्फ ट्रिब्यूनल के चेयरमैन एवं विशेष न्यायाधीश जसवंत सिंह की अदालत ने दोषी को पांच वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन के अनुसार 4 सितंबर 2019 को डमटाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 21 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आरोपी भदरोया की तरफ से पैदल आ रहा था। इसी दौरान पुलिस की गाड़ी को देखकर वह वापस जाने लगा। संदेह होने पर पुलिस ने देखा कि उसने अपनी पैंट से एक पदार्थ निकालकर नीचे फेंक दिया।
पुलिस ने तुरंत उस पदार्थ को कब्जे में लेकर जांच की, तो वह हेरोइन निकली। तौल करने पर उसका कुल वजन 5.49 ग्राम पाया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में कुल 18 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। सभी उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों और तर्कों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की प्रभावी पैरवी जिला न्यायवादी संजीव राणा ने की।
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