गुलेर (कांगड़ा)। माता श्री बगलामुखी मंदिर बनखंडी के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग-503 पर सड़क किनारे प्रसाद बेचने के लिए टेबल लगाने पर हरिपुर पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 285 के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के अनुसार, सड़क किनारे टेबल लगाए जाने से वाहनों और आम लोगों की आवाजाही बाधित हो रही थी।
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एएसपी देहरा नवदीप सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपी अनिल कुमार निवासी टिल्लू (बनखंडी) के खिलाफ 28 अक्तूबर को अभियोग संख्या 84/26 दर्ज किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने टेबल और उस पर रखा प्रसाद व अन्य सामान कब्जे में लिया। बाद में टेबल को उसके मालिक को सुपुर्दगी पर सौंप दिया गया। मामले में साक्ष्य संकलन के लिए ई-साक्ष्य एप का भी इस्तेमाल किया गया है। संवाद