धर्मशाला। पुलिस थाना खुंडियां के अंतर्गत दर्ज 10 वर्ष पुराने मारपीट के मामले में आरोपियों को न्यायालय ने दोष मुक्त करार दिया है। दोष सिद्ध न होने पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देहरा गौरव चौधरी की अदालत ने इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। पुलिस थाना खुंडियां में वर्ष 2016 में क्षेत्र की एक महिला ने अपने पड़ोसियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि 20 सितंबर 2016 की शाम उनके पड़ोसी परिवार के सदस्यों ने उनसे और उनके पुत्र के साथ मारपीट की। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चालान अदालत में पेश किया। मुकद्दमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपने आरोप सिद्ध करने के लिए आठ गवाहों को अदालत में पेश किया। संवाद