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बीपीएल परिवारों को प्रापर्टी टैक्स से राहत

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मर्ज क्षेत्रों का मिलने के बाद धर्मशाला नगर निगम का मैप - फोटो : Kangra
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धर्मशाला। नगर निगम धर्मशाला के मर्ज एरिया में रहने वाले बीपीएल परिवारों को निगम की ओर से वसूल किए जाने वाले प्रॉपर्टी टैक्स से राहत मिली है। इनसे प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बसूला जाएगा। हालांकि अगर ऐसे परिवारों ने व्यावसायिक उद्देश्य से भवन का निर्माण किया होगा तो इस दृष्टि से निगम की ओर से टैक्स की वसूली की जाएगी। निगम की ओर से मर्ज एरिया में टैक्स वसूली को लेकर सर्वे पूरा कर लिया गया है।
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लेकिन, इन क्षेत्रों में गरीब बीपीएल परिवारों के साथ किसान भी रहते हैं। इसलिए नगर निगम के नए टैक्स वसूली के नियमों के तहत कृषि भूमि, गोशाला और खाली पड़ी भूमि पर किसी प्रकार का प्रॉपर्टी टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। बता दें कि नगर निगम धर्मशाला की स्थापना होने पर निगम में नए वार्डों को सम्मिलित किया गया था। वहीं इन नए मर्ज क्षेत्रों को तीन साल के लिए टैक्स में रियायत दी गई थी। लेकिन, अब मर्ज क्षेत्र के लोगों से साल 2019 से लेकर अब तक का टैैक्स बसूल किया जाएगा।
नगर निगम की ओर से टैक्स वसूली के लिए बनाए गए नए नियमों के तहत गरीब बीपीएल परिवारों के घरों, कृषि भूमि और गोशाला के लिए प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान में रियायत दी गई है। हालांकि अगर कोई भूमि या घर ऐसा हो जहां पर व्यावसायिक उद्देश्य से निर्माण हुआ हो या खाली भूमि पर व्यावसायिक भवन या कालोनी का प्रावधान होगा तो ऐसी दृष्टि में निगम की ओर से टैैक्स की वसूली की जाएगी। - प्रदीप ठाकुर, कमिश्नर, नगर निगम धर्मशाला।
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नगर निगम के मर्ज एरिया के लगभग 100 गरीब बीपीएल परिवारों को प्रॉपर्टी टैक्स से रियायत मिलेगी। हालांकि बाकी वर्गों के परिवार भी प्रॉपर्टी टैैक्स को लेकर चिंता न करें ।निगम की ओर से टैक्स की दरें सामान्य ही होंगी।- ओंकार नैहरिया, महापौर, नगर निगम धर्मशाला ।
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