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कांगड़ा में आज से बिना कर्फ्यू पास नहीं मिलेगी एंट्री

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धर्मशाला। कांगड़ा जिले में मंगलवार से बाहरी राज्य से आने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना कर्फ्यू पास के एंट्री नहीं मिलेगी। कर्फ्यू पास के लिए बाहरी राज्यों से आने वाले नागरिकों को ई-पास पोर्टल पर पंजीकरण करवाना जरूरी होगा।
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अगर कोई नागरिक बिना पंजीकरण के प्रवेश करता है तो बैरियर्स पर ही पोर्टल में पंजीकरण करवाने के बाद ही प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा जिले में सोमवार से शुक्रवार तक रात 10:00 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू होगा, जबकि शनिवार और रविवार को व्यवस्था पहले की तरह ही रहेगी।
यह बात धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान जिलाधीश कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल में आने वाले किसी व्यक्ति ने यदि कोविड आरटीपीसीआर परीक्षण नहीं करवाया है तो उसे अपने निवास स्थान पर 14 दिन तक होम क्वारंटीन रहना होगा। उनके पास घर आने के सात दिन के बाद स्वयं परीक्षण करवाने का विकल्प भी होगा और यदि परीक्षण निगेटिव पाया जाता है तो उन्हें होम क्वारंटीन में रहने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही जिन नागरिकों की 72 घंटे पहले की कोविड निगेटिव रिपोर्ट होगी, उन्हें क्वारंटीन की शर्त से छूट रहेगी, लेकिन कोविड ई-पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा।
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वहीं, कांगड़ा जिला के नागरिक बाहरी राज्यों में जाना चाहते हैं और 72 घंटे के भीतर वापिस आते हैं, उनको भी क्वारंटीन की शर्त में छूट रहेगी। इसी तरह से बाहरी राज्यों से आने वाले नागरिक अगर 72 घंटे के भीतर वापस लौट जाते हैं तो उन्हें भी क्वारंटीन की शर्त में छूट रहेगी। उपायुक्त ने कहा कि कोविड-19 के पॉजिटिव मामले बढ़ने के कारण लोगों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिला प्रशासन की ओर से जिला और उपमंडल स्तर पर टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है तथा कोरोना पॉजिटिव नागरिकों की उचित देखभाल सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि विवाह शादियों में कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाए।
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कुछ इस तरह होगी व्यवस्था
- इंटर स्टेड बोर्डर पार करने को जरूरी होगा कर्फ्यू पास।
- पोर्टल पर कर्फ्यू पास के लिए करवाना होगा ई-पोर्टल पर रजिस्टर्ड।
- एक्नोलेजमेंट जरनेट होगा, वही होगा कर्फ्यू पास।
- कर्फ्यू पास को नहीं होगी किसी भी अप्रूवल की जरूरत।
- हॉट स्पाट से आने वाले लोगों को 14 दिन तक होना होगा क्वारंटीन।
- 72 घंटे की निगेटिव रिपोर्ट होने पर नहीं होगी क्वारंटीन की बाध्यता।
- 72 घंटे के लिए आने वाले व्यक्ति को नहीं होगी क्वारंटीन होने की जरूरत।
- हॉट स्पॉट एरिया से 72 घंटे में लौटने वाले भी नहीं होंगे क्वारंटीन।
- 14 दिन की वैक्सीनेशन करवाने वाले भी नहीं होंगे क्वारंटीन।
- 20 दिन तक कोरोना पॉजिटिव रहने वाले भी नहीं होंगे क्वारंटीन।
- रोजाना बार्डर लांघने वालों के लिए भी जरूरी होगा कर्फ्यू पास।
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