ग्राम पंचायत कुडसा के प्रधान को पंचायती राज अधिनियम के धारा 146 के तहत सरकारी धन का दुरुपयोग करने पर पद से बर्खास्त कर दिया गया है। अब वह छह साल के लिए अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
प्रमोद शर्मा की शिकायत पर जिला अंकेक्षण अधिकारी मामले में जांच कर रहे थे। जांच में आरोप सत्य पाए गए थे। 12 दिसंबर 2014 को उन्हें पद से हटा दिया गया था।
बाद में उन्हें पद पर बहाल किया गया। लेकिन रेगुलर कार्रवाई एसडीएम नूरपुर से करवाई गई। जांच रिपोर्ट में तमाम आरोप सही पाए गए थे । इसके बाद फिर से प्रधान को नोटिस जारी किया गया।
एक सप्ताह का समय अपना पक्ष रखने के लिए रखा गया था। प्रधान ने अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाए। अब प्रधान को पद से बर्खास्त कर दिया गया है।
पंचायती राज अधिकारी राजेंद्र धीमान ने कहा कि कुडसा के प्रधान को पद से बर्खास्त कर दिया गया है। उन पर सरकारी धन के दुरुपयोग करने के आरोप लगे थे।