धोखाधड़ी से आंगनबाड़ी वर्कर की नौकरी लेने वाली महिला को कैद
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नूरपुर ने सुनाया फैसला
दूसरी महिला का दिया था दसवीं का प्रमाणपत्र
अमर उजाला ब्यूरो
नूरपुर (कांगड़ा)। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नितिन मित्तल की अदालत ने एक धोखाधड़ी के मामले पर फैसला सुनाते हुए दोषी को एक वर्ष की सजा और दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला न्यायवादी नूरपुर तरसेम कुमार ने कहा कि छह जून 2008 को पुलिस थाना नूरपुर में धनी राम निवासी गुरचाल की शिकायत पर आईपीसी की धारा 419, 420, 468,471 व 465 के तहत वीना कुमारी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। महिला पर आरोप था कि उसने किसी अन्य महिला का दसवीं पास का प्रमाण पत्र व गलत आय प्रमाण पत्र देकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नौकरी हासिल कर ली थी। इस मामले की नूरपुर की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नितिन मित्तल की अदालत में सुनवाई करते हुए दोषी को आईपीसी की धारा 419 के तहत छह माह, 420 के तहत एक वर्ष व एक हजार जुर्माना, 468 के तहत एक वर्ष की सजा व एक हजार रूपये का जुर्माना, 471म ें तहत छह माह व 465 के तहत छह माह की सजा सुनाई और यह सभी सजाएं एक साथ चलेगी।