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विदेश यात्रा से लौटे हर नागरिकों को आईसोलेशन में रहना जरूरी: उपायुक्त

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धर्मशाला। कांगड़ा जिला में कोरोना के संदिग्धों तथा पिछले 28 दिनों में विदेश यात्रा से लौटे नागरिकों को आइसोलेशन में रहना जरूरी है। ऐसे नागरिकों और उनको अपने पास रखने वाले व्यक्ति को खुद टोल फ्री-1077 बाहरी यात्रा के बारे में बताना होगा। इन आदेशों की अवेहलना करने वाले नागरिकों को आईपीसी की धारा-270 के तहत दो साल की सजा तथा 50 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
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शुक्रवार को धर्मशाला में मीडिया से बातचीत में उपायुक्त ने कहा कि जिस भी नागरिक ने पिछले 28 दिन में विदेश यात्रा की हो या कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आए हों, लेकिन अभी तक कोई लक्षण नहीं हो उसे भी होम क्वारंटीन की सलाह दी जाती है। होम क्वारंटीन तोड़ने वाले व्यक्ति के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। अलग रखे जा रहे व्यक्ति को हवादार तथा शौचालय युक्त कमरा दें। घर के बुजुर्ग, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बीमार व्यक्तियों को क्वारंटीन व्यक्ति से दूर रखें, उपरोक्त व्यक्ति को अपने घर में टहलने तक सीमित रखें। उसे सामाजिक आयोजनों इत्यादि में कतई शामिल नहीं होने दें। एक ही व्यक्ति को क्वारंटीन किए व्यक्ति की देखभाल का जिम्मा सौंपें, बिस्तर इत्यादि की चादर को नहीं झटकें, चादर साफ करते समय डिस्पोजेबल दस्ताने उपयोग करें, मिलने जुलने किसी को नहीं आने दें।
जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए मेलों, त्योहारों, टूर्नामेंट्स, रैलियों इत्यादि के आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही लोगों को भीड़ वाले सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों में भी जाने से गुरेज करने की हिदायतें दी हैं। राज्य तथा पड़ोसी क्षेत्रों में कोरोना वायरस के संदिग्ध मामले उजागर होने के पश्चात संक्रमण को रोकने के लिए प्रमुख शक्तिपीठों, चर्च, गुरुद्वारों, मोनेस्ट्री इत्यादि में भी लोगों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है इसके साथ टूरिस्टों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। कोरोना वायरस से डरने की आवश्यकता नहीं है तथा स्वास्थ्य विभाग के जारी हिदायतों की अनुपालना करने से कोरोना से बचाव संभव है।
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