सेवा में कमी पर उपभोक्ता आयोग ने शिकायत को मंजूर करते हुए सुनाया फैसला
पांच हजार रुपये मुआवजा और पांच हजार अदालत का खर्च देने के भी दिए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की अदालत ने सेवा में कमी पर अभिषेक कार/एसी रिपेयर कंपनी को शिकायतकर्ता को 9 फीसदी ब्याज के साथ 20 हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा पांच हजार रुपये मुआवजा और पांच हजार रुपये जुर्माने के तौर पर देने को भी कहा गया है।
जानकारी के अनुसार अभिनव उपाध्याय पुत्र स्व. संजय कुमार निवासी वीपीओ मनोह सिहाल तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा की बीएमडब्ल्यू कार में 19 मई, 2024 को कोई खराबी आ गई। इस पर उपभोक्ता ने अभिषेक कार/एसी रिपेयर प्लॉट नंबर 206 सेक्टर 29डी स्टील मार्केट 29डी सेक्टर 29 चंडीगढ़ से संपर्क किया।
इस दौरान उपभोक्ता ने कार के स्टार्ट न होने के बारे में अभिषेक कार/एसी रिपेयर को बताया गया, जिस पर अभिषेक कार/एसी रिपेयर की ओर से कहा गया कि कार का पुश बटन खराब हो सकता है, जिसके लिए उन्होंने उपभोक्ता से 20 हजार रुपये की मांग की।
इस पर उपभोक्ता ने 25 मई, 2024 को 20 हजार रुपये का भुगतान अभिषेक कार/एसी रिपेयर को कर दिया। पैसे जमा करवाने के बाद कार मालिक से किसी प्रकार का संपर्क नहीं किया गया। इसके बाद उपभोक्ता ने इसकी शिकायत उपभोक्ता आयोग में कर दी। शिकायत दर्ज करवाने पर उपभोक्ता आयोग की ओर से अभिषेक कार/एसी रिपेयर को नोटिस भेजे गए, लेकिन उन्होंने इन नोटिसों का कोई भी जवाब नहीं दिया। इस पर उपभोक्ता आयोग ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए शिकायत को मंजूर करते हुए यह फैसला सुनाया है।