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Kangra News: निजी स्कूल की मान्यता-नवीनीकरण के लिए 20 अप्रैल तक करें ऑनलाइन आवेदन

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धर्मशाला। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2011 के तहत जिला कांगड़ा के सभी निजी विद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए मान्यता और मान्यता नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए पहले निर्धारित अंतिम तिथि 10 मार्च को थी जिसे बढ़ाकर अब 20 अप्रैल कर दिया गया है।
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उपनिदेशक स्कूल शिक्षा प्रारंभिक कांगड़ा अजय संबियाल ने बताया कि मान्यता और नवीनीकरण के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए संबंधित विद्यालयों को विभाग की वेबसाइट पर लॉगइन कर आवेदन करना होगा।
पहली से पांचवीं कक्षा तक के विद्यालय अपने आवेदन निर्धारित शुल्क के साथ संबंधित बीईईओ को ऑनलाइन प्रेषित करेंगे, जबकि पहली से आठवीं और छठी से आठवीं कक्षा तक संचालित विद्यालयों को आवेदन डीडीईई कांगड़ा को भेजना होगा।
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विभाग के अनुसार प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की जांच की जाएगी। यदि आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो उसे ऑनलाइन ही संबंधित विद्यालय को सुधार के लिए वापस भेज दिया जाएगा। विद्यालयों को त्रुटियां दूर कर दोबारा आवेदन प्रेषित करना होगा। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद मान्यता पत्र और नवीनीकरण पत्र भी ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे।
उन्होंने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में केवल वही निजी विद्यालय विद्यार्थियों को प्रवेश दे सकेंगे, जिनके पास विभाग की ओर से जारी मान्यता प्रमाण पत्र होगा। बिना मान्यता के विद्यालय संचालित करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नई मान्यता के लिए निर्धारित शुल्क के अनुसार पहली से पांचवीं कक्षा तक के विद्यालयों को 5,000 रुपये, पहली से आठवीं तक के विद्यालयों को 10 हजार रुपये और छठी से आठवीं तक के विद्यालयों को 5,000 रुपये शुल्क जमा करवाना होगा।
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