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Kangra News: कांगड़ा में 3000 हजार मीटर से ऊपर की सभी ट्रैकिंग गतिविधियों पर रोक

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धर्मशाला। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से कांगड़ा जिले में तीन हजार मीटर से ऊपर की सभी ट्रैकिंग गतिविधियों पर पूरी तरह रोक के आदेश जारी किए गए हैं। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने ट्रैकिंग गतिविधियों को लेकर विशेष हिदायतें भी जारी की हैं। करेरी, त्रिउंड और आदि हिमानी चामुंडा मार्गों पर ट्रैकिंग की अनुमति के लिए पुलिस अधीक्षक कांगड़ा के कार्यालय से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। इन आदेशों में यह भी कहा गया है कि आईएमडी शिमला की ओर से चेतावनी अथवा अलर्ट जारी किए जाने पर ट्रैकिंग मार्गों (करेरी, त्रिउंड, आदि हिमानी चामुंडा) के लिए प्रदान की गई सभी पूर्व अनुमति रद्द मानी जाएंगी।
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हालांकि, आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियों एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पर्वतारोहण केंद्र मैक्लोडगंज और पुलिस के खोज और बचाव दलों को संबंधित निर्देश में छूट दी जाएगी। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही ट्रैकिंग को लेकर समय-समय पर आदेश जारी किए जाते हैं। इस बाबत जिला पर्यटन अधिकारी को कांगड़ा जिले के पर्यटन व्यवसाय से जुड़े समस्त हितधारकों को उनके वहां ठहरने वाले सभी पर्यटकों को ट्रैकिंग गतिविधियों की पाबंदियों से अवगत कराने के निर्देश देने को कहा है। उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए दंडात्मक प्रावधानों के बारे में बताने को भी कहा गया है। उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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