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Kangra News: पीपी एक्ट में होगी अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई, जारी किए जाएंगे नोटिस

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धर्मशाला। प्रदेश विश्वविद्यालय की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए अब विवि प्रशासन सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम-1971 (पीपी एक्ट) की मदद लेगा। इस अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक परिसरों से अनाधिकृत अधिभोगियों को बेदखल करने का प्रावधान है। अतिक्रमणकारियों को जल्द ही जमीन खाली करने के लिए नोटिस जारी होंगे।
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इस एक्ट में यह भी प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी संपत्ति पर कब्जा करता है तो संबंधित विभाग नियमानुसार उसे हटाने के लिए सक्षम है। अगर नोटिस के बाद अतिक्रमण नहीं हटता तो अतिक्रमणकारियों के खिलाफ धर्मशाला न्यायालय में केस चलाया जाएगा। बता दें कि गांव खनियारा के मोहली में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के अधीन चल रहे क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र के पास 200 कनाल भूमि है। राजस्व रिकॉर्ड में यह भूमि विवि के नाम चढ़ी हुई है। लेकिन 20 से अधिक लोगों ने यहां पर मकान और व्यावसायिक भवन बनाकर कब्जा कर रखा है। विवि प्रशासन ने इस भूमि को खाली करवाने के लिए राजस्व विभाग से बीते दो दिन जमीन की निशानदेही करवाई है। जिसमें अवैध कब्जों को भी चिन्हित किया किया गया है। अतिक्रमणकारियों से पूरी जमीन खाली करवाने के बाद विवि प्रशासन अपनी जमीन की तारबंदी और चहारदीवारी लगाने की प्रक्रिया शुरू करेगा।
इधर, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र के निदेशक डॉ. कुलदीप अत्री ने कहा कि जमीन की पैमाइश करवा ली गई है। अब अवैध कब्जों को हटाने के लिए नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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उधर, तहसीलदार धर्मशाला गिरीराज ठाकुर ने कहा कि सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जों को पीपी एक्ट के अंतर्गत हटाने का प्रावधान है।
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